सहायक शिक्षक से शिक्षक पद पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक

# 02 Feb, 2022

सहायक शिक्षक से शिक्षक पद पर पदोन्नति के मामले में वरिष्ठता की गणना प्रथम नियुक्ति से ना कर स्थानांतरण की तिथि से किए जाने के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश जारी कर कहा है कि याचिका पर अंतिम निर्णय पदोन्नति प्रक्रिया पर बाध्यकारी रहेगा।

वर्ष 2005 में याचिकाकर्ता कौस्तुभ पांडे की भर्ती शिक्षा कर्मी वर्ग 3 जनपद पंचायत पाली, जिला कोरबा में पंचायत विभाग में हुई थी। तत्पश्चात वर्ष 2007 में स्थानांतरण जनपद पंचायत मुंगेली, जिला बिलासपुर में किया गया था। 01.06.2018 को याचिकाकर्ता का संविलियम पंचायत से शिक्षा विभाग में हो गया। 01.01.2022 को सहायक शिक्षक से शिक्षक पद पर पदन्नोति के लिए जब अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई तो वरिष्ठता की गणना स्थानांतरण की तिथि से की गई। इसके विरुद्ध याचिकाकर्ता कौस्तुभ पांडे ने अधिवक्ता निशांत भानुशाली और अधिवक्ता अमृतांश शुक्ला के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय के. अग्रवाल ने सहायक शिक्षक से शिक्षक के पदों पर हो रही पदोन्नति को याचिका के अंतिम आदेश से बाधित रखने का अंतरिम आदेश जारी किया है।

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